केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए Mahila Samridhi Yojana Online Apply शुरू की गई हैं। इस योजना के माध्यम से ₹1,40,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए महिला को योजना के नियमानुसार कुछ पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होता हैं। योजना की आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य सभी जरूरी जानकारी आज के हमारे इस लेख में दी जा रही हैं।

महिला समृद्धि योजना (MSY)
केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े और अर्थीक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली महिओं को आर्थिक पहुँचने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना शुरू की गई हैं। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई हैं जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा हैं।
यह योजना महिला उधमियों को स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से व्यावसायिक लोन प्रदान करती हैं। इस योजना का क्रियानवायन अन्य स्थानीय समूहों द्वारा भी किया जाता हैं जो महिलाओं को उद्यम क्षेत्र में आगे बढ़ें हेतु प्रयासरत हैं।
योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से दो समूहों द्वारा लाभ पहुंचाया जाता हैं-
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
- आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (लक्षित समूह)
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महिला समृद्धि योजना के उद्देश्य
- ग्रामीण तथा देश के दूरस्थ इलाकों में रह रही महिलाओं में उद्यमशीलता के प्रति सकारात्मक दृष्टकों उत्पन्न करना।
- समाज में महिलाओं का आर्थिक विकास करना।
- ऐसी महिलाएं जो पैसे की कमी के कारण स्वयं का कोई व्यवसाय नहीं कर पा रही हैं उन्हें व्यवसाय की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में विकास करना।
महिला समृद्धि योजना के लाभ
- महिलाओं को व्यवसाय के लिए ₹1,40,000/- तक की वित्तीय सहायता।
- कुल 3.5 वर्षों के लिए लोन राशि दे।
- लोन पुनर्भरण हेतु मासिक किस्तों की जगह 3 माह में एक किस्त देनें का प्रावधान।
- SHG ग्रुप के माध्यम से बिना किसी गारंटर की आवश्यकता के लोन लेनें की सुविधा।
महिला समृद्धि योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा जिससे देश एक सकल घरेलू उत्पाद में महिला उद्यमशीलता की भागीदारी निर्धारित हो सकेगी। इससे महिलाओं को एक आत्मनिर्भर जीवन व्यापन करने के अवसर प्राप्त होंगे।
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक हैं कि आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य हो।
- इसके साथ ही महिला किसी स्वयं सहायता समूह या इस प्रकार के किसी अन्य लक्षित समूह की सक्रिय सदस्य हो।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (लक्षित समूहों) से संबंधित महिलाओं पर लागू है।
- महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये सालाना हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड में पंजीकृत हैं, किसी सरकारी या राजनीतिक सेवा में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- इसके साथ ही महिला अपने व्यवसाय के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वित पोषित इस प्रकार की किसी अन्य योजना की लाभार्थी ना रही हो।
- महिला वर्तमान में किसी अन्य निजी क्षेत्र में कार्यरत ना हो।
योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- स्वयं सहायता समूह या अन्य लक्षित समूह की सदस्यता आईडी
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mahila Samridhi Yojana Online Apply
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आप सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट nsfdc.nic.in से योजना की वर्तमान जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद अपने नजदीकी ई मित्र से महिला समृद्धि योजना का आवेदन पत्र की एक कॉपी प्राप्त करें।
इस आवेदन पत्र में आवेदक महिला से संबंधित सभी जानकारी भरें तथा योजना के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों को इसके साथ संलग्न करें। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवायें तथा इस फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
महिला समृद्धि योजना कैसे अप्लाई करें?
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेनें के लिए आप योजना से संबंधित कार्यालय में अपने SHG समूह के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
महिला समृद्धि योजना से मुझे कितना लोन मिल सकता है?
महिला समृद्धि योजना से आप 1.40 लाख रुपये का लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।