वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों को उनके पारिवारिक या सामाजिक सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता हेतु Harischandra Yojana Online Apply शुरू की हैं। इस योजना में ग़रीब परिवारों को 3,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाती हैं। हरिश्चंद्र योजना का लाभ लेने के लिए सभी जरूरी जानकारी आज के हमारे इस लेख में बताई जा रही हैं।

हरिश्चंद्र योजना
हरिश्चंद्र योजना वर्तमान में हमारे देश एक दो राज्यों में संचालित की जा रही हैं। उत्तर भारत में गुजरात तथा दक्षिण भारत में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा यह योजना जारी की गई हैं। यह एक नीति निदेशक तत्वों से जुड़ी हुई योजना हैं जिसका उद्देश्य समाज में समानता की सोच विकसित करना हैं।
यह योजना ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई हैं जो आर्थिक रूप से बेहद ग़रीब स्थिति में हैं तथा बेसहारा हैं। ऐसे परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए उन्हें किसी से पैसे उधार ना लेने पड़े इसके लिए राज्य सरकार उन्हें इस योजना के अंतर्गत सहायता देती हैं। दोनों राज्यों में योजना का लाभ अलग-अलग दिया जाता हैं।
हरिश्चंद्र योजना ओडिशा
ओडिशा सरकार द्वारा हरिश्चंद्र योजना के अंतर्गत अधिकतम 3,000/- रुपये अंतिम संस्कार हेतु प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का वितरण इस प्रकार हैं-
क्षेत्र | अनुदान राशि |
शहरी क्षेत्र में अंतिम संस्कार हेतु | 3,000/- रुपये |
ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम संस्कार हेतु | 2,000/- रुपये |
पात्रता
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति तथा जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हैं दोनों ही ओडिशा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
- मृत व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ मृत व्यक्ति रहता था।
- इसके साथ ही मृत व्यक्ति का मूल निवास तथा पहचान के सभी दस्तावेज होने चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन समय सीमा 6 माह हैं, अर्थात् व्यक्ति की मृत्यु के 6 माह के भीतर अनुदान के लिए आवेदन करना आवश्यक हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ओडिशा सरकार द्वारा जारी Harischandra Yojana Online Apply का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र से आवेदन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं।
हरिश्चंद्र योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज:-
- मृत व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु होने के कुछ दिन बाद आवेदन किया जाता हैं)
- आवेदक व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
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हरिश्चंद्र योजना गुजरात
गुजरात सरकार द्वारा भी Harischandra Yojana Online Apply शुरू की गई हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें समान ही हैं। गुजरात सरकार द्वारा इस योजना में अंतिम संस्कार हेतु 6,000/- रूपय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक हैं कि आवेदक व्यक्ति तथा मृत व्यक्ति दोनों गुजरात राज्य के मूल निवासी हो। इसके साथ ही उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
आवेदन
गुजरात सरकार द्वारा जारी हरिश्चंद्र योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने नजदीकी ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए समय सीमा मृत व्यक्ति की मृत्यु के दिन से 6 माह तक हैं।