राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संभलता प्रदान करने के लिए Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई पाइप खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती हैं। यह योजना किसानों के लिए वरदान शाबित हो रही हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लेख में इसकी सम्पूर्ण जानकारी सबसे आसान शब्दों में दी जा रही हैं।

किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिए किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना शुरू की गई हैं। यह योजना किसानों को सिंचाई पाइप की ख़रीद के कुल मूल्य के आधे दाम 50% को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं जिससे उन्हें मंगाई की मार ना साहनी पड़ें।
योजना की आवश्यकता
राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य हैं। लेकिन यहाँ जल के स्रोत बेहद सीमित हैं। राज्य की अधिकांश कृषि कुओं द्वारा सिंचाई पर निर्भर करती हैं। सिंचाई के लिए किसानों को सिंचाई पाइपों की आवश्यकता होती हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana शुरू की जिससे किसानों को सिंचाई पाइप खरीदने पर होने वाली आर्थिक शती को कम किया जा सके।
सिंचाई पाइप योजना के लिए पात्रता
- किसान के पास स्वयं की कम से कम 2 बीघा कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान आवेदक राज्य का मूल या स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक पंप या ट्रैक्टर चालित पंप सेट उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
- किसान वर्तमान के किसी सरकारी या राजनीतिक सेवा में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- किसान के परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
सिंचाई पाइप सब्सिडी के लिए जरूरी जानकारी
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी कृषि सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना अति आवश्यक हैं। इसके अभाव में किसान को योजना का लाभ नहीं मिल सकता हैं।
- किसान को यह आवश्यक हैं कि वह सिंचाई पाइप खरीदने के 30 दिन के समय अंतराल में सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना में आवेदन करें। अन्यथा इसके बाद किया जाना वाला आवेदन मान्य नहीं होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी हैं कि किसान कृषि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त तथा रजिस्टर्ड कंपनी तथा विक्रेता से ही पाइप खरीदे।
- पाइप खरीदने के बाद उन्हें खेत में सेट करने के उपरांत ही योजन में आवेदन किया जा सकता हैं।
- ख़रीदे गए प्रत्येक पाइप पर यह सभी जानकारी दर्ज की हुई होनी चाहिए
- पाइप निर्माण वर्ष
- अनुदान वितरण वर्ष
- निश्चित निर्माण वर्ष में बने पाइप के लिए ही अनुदान स्वीकार्य होगा।
- सिंचाई पाइप खरीदने का ओरिजिनल बिल जिसमें GST नंबर तथा खरीदे गए पाइपों का पूरा ब्योरा होना चाहिए।
- कृषि सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना में केवल 63 mm से अधिक व्यास वाले पाइप के लिए ही सब्सिडी राशि दे होगी। इससे कम व्यास के पाइप हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।
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सिंचाई पाइप सब्सिडी राशि
पाइप का प्रकार | रुपये प्रति मीटर | अधिकतम सब्सिडी राशि |
एचडीपीई पाइप | ₹50 प्रति मीटर | ₹15,000/- |
पीवीसी पाइप | ₹35 प्रति मीटर | ₹15,000/- |
एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप | ₹20 प्रति मीटर | ₹15,000/- |
Kisan Sinchai Pipe Subsidy Yojana Online Apply
चरण-1: आवेदन करने के लिए सबसे पहले Rajasthan SSO पोर्टल को ओपन करें। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर तथा ई मेल आईडी से अपना नया खाता रजिस्टर करें।
चरण-2: इसके बाद पोर्टल में RajKisan सेक्शन में जाएं तथा कृषि सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना का चयन करें। अब आपके सामने योजना की वर्तमान जानकारी प्रदर्शित जाएगी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
चरण-3: आवेदन करें पर दबायें तथा माँगी गई जानकारी भरें।
चरण-4: योजना में आवेदन के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों को पहले से ही स्कैन करके PDF फॉर्मेट में सेव रखें तथा आवेदन पत्र भरने के अगले चरण में सभी दस्तावेजों की फाइल को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
इस प्रक्रिया के बाद दर्ज की गई जानकारी को एक बार पुनः जांच करें तथा इसके बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।
पाइप लाइन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
सिंचाई पाइप लाइन पर सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जाती हैं।
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा कृषि सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना से सिंचाई पाइप खरीदने पर 50% सब्सिडी अनुदान दिया जाता हैं।
सिंचाई के लिए सबसे अच्छा पाइप कौन सा है?
सिचाई के लिए HDPV पाइप सबसे अच्छा पाइप माना जाता हैं। इसे काले रंग वाला पाइप के नाम से जाना जाता हैं।